मंत्रालय का रौब, सरकारी मकान का सपना और 9 लाख की ठगी! धमतरी में महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार

मंत्रालय का रौब, सरकारी मकान का सपना और 9 लाख की ठगी! धमतरी में महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार

धमतरी। मंत्रालय में नौकरी और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का आवास दिलाने का सपना दिखाकर कथित तौर पर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। धमतरी पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताकर पीड़ित को सरकारी आवास आवंटित कराने का भरोसा दिलाया और अलग-अलग माध्यमों से 9 लाख 8 हजार रुपये वसूल लिए। रकम वापस मांगने पर पूरी राशि नहीं लौटाई गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया।

होटल में हुई मुलाकात, मंत्रालय में नौकरी और आवास का दिखाया भरोसा
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र के भानपुरी निवासी 27 वर्षीय मनीष साहू ने धमतरी सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, फरवरी 2024 में रुद्री रोड स्थित एक होटल में उसकी मुलाकात शशि प्रभा साहू और अमित कुमार देवांगन से हुई थी।

आरोप है कि दोनों ने खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताकर पीड़ित का भरोसा जीता। इसके बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पारिजात भवन में आवास आवंटित कराने का प्रलोभन दिया। पीड़ित को विश्वास में लेने के लिए आरोपी उसे मंत्रालय (महानदी भवन) भी ले गए, जहां आवास की कीमत 14 लाख 12 हजार रुपये बताई गई।

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अलग-अलग माध्यमों से वसूले 9.08 लाख रुपये
शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने आवास आवंटन के नाम पर पीड़ित से विभिन्न बैंक खातों, फोन-पे, गूगल-पे और नकद के जरिए किश्तों में कुल 9 लाख 8 हजार रुपये ले लिए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित से बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक के दो खाली हस्ताक्षरित चेक भी ले लिए। कुछ समय बाद जब पीड़ित को अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ, तो उसने आरोपियों से रकम वापस मांगी। आरोप है कि इस दौरान केवल 2 लाख 98 हजार 999 रुपये लौटाए गए, जबकि शेष रकम वापस नहीं की गई।

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शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस, दोनों आरोपी गिरफ्तार
पीड़ित की शिकायत पर धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने शशि प्रभा साहू (50 वर्ष) और अमित कुमार देवांगन (38 वर्ष) को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया। मामले में पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

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