छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: 17 जुलाई तक अवकाश पर रोक, MCB कलेक्टर का आदेश जारी

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: 17 जुलाई तक अवकाश पर रोक, MCB कलेक्टर का आदेश जारी

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए जिला कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगा दी है। इस अवधि में अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

विधानसभा सत्र के चलते लिया गया फैसला
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जिले से संबंधित प्रश्नों के समयबद्ध, तथ्यात्मक और प्रमाणिक उत्तर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी विभागीय कार्य में बाधा न आए और शासन स्तर पर समन्वय बनाए रखा जा सके।

बिना अनुमति नहीं मिलेगा अवकाश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 13 से 17 जुलाई के बीच कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को अत्यंत आवश्यक या अपरिहार्य कारणों से छुट्टी लेनी हो अथवा मुख्यालय छोड़ना हो, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। साथ ही विभागाध्यक्ष या सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ने अथवा अवकाश पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

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सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी विभागों को विधानसभा सत्र के दौरान पूरी तैयारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराए जाएं और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य शासन के कार्यों को सुचारु रखना और विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा से बचना है।

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