रायपुर में नववर्ष के जश्न को लेकर पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, 10 बजे के बाद डीजे और साउंड सिस्टम पर रोक

रायपुर में नववर्ष के जश्न को लेकर पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, 10 बजे के बाद डीजे और साउंड सिस्टम पर रोक

रायपुर: आगामी नववर्ष को लेकर पुलिस ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस और बार संचालकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित सी-04 भवन में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए।

मुख्य निर्देश:

  • कार्यक्रम की अनुमति अनिवार्य: नववर्ष के दौरान संचालकों द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों की संख्या, उपस्थित सेलिब्रिटी और कार्यक्रम का स्वरूप भी पुलिस को बताना होगा।
  • सीसीटीवी अनिवार्य: सभी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे होना चाहिए।
  • डीजे और साउंड सिस्टम पर रोक: सभी कार्यक्रमों में डीजे प्रतिबंधित रहेगा और रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजाना मना है।
  • पार्किंग व्यवस्था: होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा और फार्म हाउस में बाहर पार्किंग की समुचित व्यवस्था करनी होगी। मुख्य मार्ग या सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
  • समय सीमा: आउटर एरिया के बार, होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नववर्ष की रात 12:00 से 12:30 बजे तक बंद होना अनिवार्य है।
  • शराब और लाइसेंस नियम: बिना लाइसेंस शराब परोसना या सार्वजनिक स्थानों में शराब का सेवन कराना सख्त मना है। उल्लंघन होने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
  • सुरक्षा: संचालक खुद सुरक्षा सुनिश्चित करें और कार्यक्रम में सुरक्षा गार्ड तैनात करें।
  • अनुशासन बनाए रखें: कार्यक्रम के दौरान क्षमता से अधिक पास जारी नहीं करने होंगे और हुड़दंग या नशे के पदार्थ की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।

पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी
31 दिसंबर 2025 को रायपुर पुलिस मुख्य मार्गों और वी.आई.पी. रोड पर चेकिंग पॉइंट लगाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ब्रेथ एनालाइजर से जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का संदेश: “नववर्ष का जश्न सुरक्षित और शांतिपूर्ण होना चाहिए। नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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