CG Property Update: सरकार का बड़ा फैसला, अब आसान होगी जमीन रजिस्ट्री! दुर्ग और सरगुजा में 2 मार्च से लागू होंगी नई दरें

CG Property Update: सरकार का बड़ा फैसला, अब आसान होगी जमीन रजिस्ट्री! दुर्ग और सरगुजा में 2 मार्च से लागू होंगी नई दरें

रायपुर: छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान की खरीद-फरोख्त को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब दुर्ग और सरगुजा जिलों में नई गाइडलाइन दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएंगी। नई दरें लागू होने के बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा सरल और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

दरअसल, राज्य सरकार ने 20 नवंबर 2025 को प्रदेशभर में नई गाइडलाइन दरें लागू की थीं, लेकिन कई क्षेत्रों में बाजार मूल्य और तय दरों के बीच अंतर सामने आने के बाद जिलों से पुनरीक्षण के लिए सुझाव मांगे गए थे। इसके आधार पर संबंधित जिला समितियों ने संशोधित प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे, जिन्हें अब अंतिम मंजूरी मिल गई है।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की मुहर
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में दुर्ग और सरगुजा जिलों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के बाद नई दरों को स्वीकृति दी गई। अब इन जिलों में जमीन, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री संशोधित गाइडलाइन दरों के अनुसार ही की जाएगी।

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आम लोगों और निवेशकों को मिलेगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था लागू होने से प्रॉपर्टी की वास्तविक बाजार कीमत के अनुसार रजिस्ट्री संभव हो सकेगी। पहले कई इलाकों में गाइडलाइन दरें बाजार मूल्य से मेल नहीं खाने के कारण खरीदार और विक्रेताओं को अतिरिक्त आर्थिक व कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब दरें स्पष्ट होने से खरीद-बिक्री के दौरान भ्रम और विवाद कम होंगे।

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सरकार का मानना है कि नई गाइडलाइन दरों से:

  • रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी
  • जमीन सौदों में विवाद कम होंगे
  • राजस्व प्रणाली मजबूत होगी
  • निवेश और रियल एस्टेट गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

लोग नई दरों की जानकारी अपने जिले के रजिस्ट्री कार्यालय या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

इन जिलों में पहले ही लागू हो चुकी नई दरें
राज्य के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में 27 फरवरी से नई गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा सभी 33 जिलों के लिए गाइडलाइन दरों का पुनर्गठन किए जाने से अब प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक आसान, डिजिटल और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में अहम बदलाव माना जा रहा है।

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