न्यूजक्लिक को बड़ी राहत दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द की एफआईआर ईडी जांच पर भी रोक...

न्यूजक्लिक को बड़ी राहत दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द की एफआईआर  ईडी जांच पर भी रोक...

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक और उसके संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की एफआईआर को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच भी खत्म कर दी गई है. विदेशी फंडिंग के मामले में यह कार्रवाई चल रही थी.

जांच एजेंसियों को लगी फटकार

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की. उन्होंने इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमला बताया. कोर्ट ने कहा कि यह शक्तियों का गलत इस्तेमाल है. जांच एजेंसियों ने बिना किसी ठोस सबूत के ही लंबी जांच की. कोर्ट का मानना था कि अगर एफआईआर के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो भी धोखाधड़ी का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. इसलिए इस एफआईआर को जारी रखना कानून का दुरुपयोग था.

धोखाधड़ी का कोई शिकार ही नहीं था

कोर्ट ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि धोखाधड़ी के मामले में कोई ऐसा व्यक्ति या पक्ष होना चाहिए जिसके साथ धोखा हुआ हो. लेकिन इस मामले में किसी ने कोई शिकायत ही नहीं की थी. इसके अलावा कोर्ट ने एक और अहम बात कही. अप्रैल 2018 में जब कंपनी में निवेश आया था तब डिजिटल न्यूज मीडिया में विदेशी निवेश की कोई सीमा तय नहीं थी.

Read More निलंबित आईपीएस रतनलाल डांगी मामला हाईकोर्ट सख्त: महिला उत्पीड़न पर पुलिस विभाग से शपथ पत्र के साथ सात दिन में मांगा जवाब  

डेढ़ साल की जांच में ईडी खाली हाथ

ईडी ने इस मामले में करीब डेढ़ साल तक जांच की. कई बार पूछताछ भी की गई. इसके बावजूद ईडी कोर्ट में कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे अपराध साबित हो सके. कोर्ट ने कहा कि जब मुख्य एफआईआर ही रद्द हो गई है तो ईडी का केस अपने आप ही खत्म हो जाता है.

Read More बिना बीमा वाली पुलिस की गाड़ी ने ली थी दो युवकों की जान: 43 लाख का मुआवजा नहीं चुकाने पर अब DGP और कोरबा SP कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

कहां से शुरू हुआ था पूरा विवाद

अगस्त 2020 में ईओडब्ल्यू ने न्यूजक्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ पर केस दर्ज किया था. आरोप था कि न्यूजक्लिक की मुख्य कंपनी को अमेरिका की कंपनी वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स से 9.59 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश मिला था. एजेंसियों का कहना था कि इसमें नियमों को तोड़ा गया है. यह भी आरोप था कि शेयरों की कीमत बढ़ाकर दिखाई गई और निवेश के पैसे का बड़ा हिस्सा सैलरी फीस और किराए जैसी चीजों पर खर्च किया गया. अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह पूरा केस खत्म हो गया है.

Tags:

Latest News

पहले स्टील-पीतल और चांदी चमकाकर जीता भरोसा, फिर सोने के गहने लेकर भागे युवक पहले स्टील-पीतल और चांदी चमकाकर जीता भरोसा, फिर सोने के गहने लेकर भागे युवक
इनोवा, बुलेट, KTM, एक्टिवा और ट्रैक्टर… रायपुर पुलिस ने खोला वाहन चोरी का बड़ा खेल, 4 आरोपी गिरफ्तार
Nagpur News: SBI बैंक में मिर्ची पाउडर डालकर 4.53 लाख की लूट, वारदात के बाद मचा हड़कंप; 30 मिनट में पुलिस ने दबोचा आरोपी
ओवरब्रिज के नीचे चाकू लहराकर लोगों को धमका रहा था युवक, सिरगिट्टी पुलिस ने दबोचा
CG News: रायपुर में सांडों की भिड़ंत ने मचाया हड़कंप, सब्जी खरीद रही 62 साल की महिला को टक्कर; घर में घुसे आवारा मवेशी
UP News: WhatsApp पर लड़की की फोटो, मंदिर में शादी और फिर गहने-रुपये लेकर फरार… आजमगढ़ में ‘लुटेरी दुल्हन’ गिरोह के 7 गिरफ्तार
गणेश उत्सव पर 27 समितियों को पुलिस के सख्त निर्देश, 24 सितंबर तक करना होगा विसर्जन
CG News: महामाया मंदिर में देर रात घुसा चोर, चांदी का छत्र-खड़ाऊ और दानपेटी लेकर फरार; CCTV में कैद हुई वारदात
CG News: घर में सो रही महिला सरपंच को करैत ने डसा, रात में बिगड़ी तबीयत; अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
बेसमेंट का गेट तोड़कर जूडियो के अंदर घुसे थे आरोपी, तिजोरी उठाकर ले गए दो आरोपी गिरफ्तार, 4.83 लाख रुपए बरामद
Shubhendu Adhikari: कालीघाट मंदिर में मछली का भोग खाते दिखे शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में फिर गरमाया नॉन-वेज पर सियासी विवाद
CG Politics: एक ही परिवार, दो सियासी रास्ते! मंत्री खुशवंत साहब भाजपा में तो बड़े भाई ढाल दास कांग्रेस के साथ, छत्तीसगढ़ में बढ़ी राजनीतिक हलचल