मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे…सीडी और पेन ड्राइव तक नहीं पहुंचा पाई SIT, ……….हनी ट्रैप केस में सरकारी वकील का बयान

कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे…सीडी और पेन ड्राइव तक नहीं पहुंच पाई SIT, हनी ट्रैप केस में सरकारी वकील का बयानKamal Nath is not supporting… SIT could not reach CD and pen drive, statement of government lawyer in honey trap caseकमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे…सीडी और पेन ड्राइव तक नहीं पहुंच पाई SIT, हनी ट्रैप […]

कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे…सीडी और पेन ड्राइव तक नहीं पहुंच पाई SIT, हनी ट्रैप केस में सरकारी वकील का बयानKamal Nath is not supporting… SIT could not reach CD and pen drive, statement of government lawyer in honey trap case
कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे…सीडी और पेन ड्राइव तक नहीं पहुंच पाई SIT, हनी ट्रैप केस में सरकारी वकील का बयानKamal Nath is not supporting… SIT could not reach CD and pen drive, statement of government lawyer in honey trap case

स्पेशल कोर्ट में आज बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की सुनवाई हुई। मामले में तीन बिंदुओं को लेकर आज सुनवाई होनी थी। आरोपी द्वारा सीआरपीसी 173 के प्रतिवेदन और कमलनाथ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव होने को लेकर दावा किया गया था। SIT का जवाब। आरोपी रूपा अहिरवार द्वारा कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मोबाइल की मांग करना। इन तीनों ही बिंदुओं पर आज सुनवाई होना थी लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने आज कोर्ट के समक्ष एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद नए एसआईटी प्रमुख नियुक्त होने के बाद उनका ट्रेनिंग पर जाने के कारण जवाब प्रस्तुत नहीं हो सका। कोर्ट की समक्ष यह बात रखी है और इसके साथ ही रूपा अहिरवार द्वारा मोबाइल की मांग को लेकर शासकीय अधिवक्ता ने इस पर सहमति जताई है।

इसी मोबाइल को अपराध में इस्तेमाल किया गया था और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। मुख्य साक्षी होने के कारण इस मोबाइल को कोड स्वीकृत ना करें। शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया है अब इस पूरे मामले में 10 फरवरी 2024 को सुनवाई में दूसरे बिंदुओं का जवाब शासकीय अधिवक्ता देंगे। इसके साथ ही कमलनाथ इस पूरे मामले में जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यह बात भी शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में कही है। जब कमलनाथ से मिलने का समय लिया गया था। उस दौरान कमलनाथ अपने शामला हिल्स बंगले पर मौजूद नहीं रहे जिसके कारण कमलनाथ के बयान और सीडी पेन ड्राइव को लेकर पूछताछ एसआईटी द्वारा नहीं की जा सकी।IPS कटियार के एक्शन पर सब की नजर

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इंदौर कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अभिजीत सिंह राठौर ने कहा कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। साथ ही नए चीफ IPS कटियार को पदभार संभाले आठ ही दिन हुए हैं। उनसे डिटेल मार्गदर्शन लेकर कमलनाथ के संबंध में जवाब पेश किया जाएगा।

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