Raipur News: गरबा में जरा-सी लापरवाही पड़ेगी भारी! CCTV से पार्किंग तक की व्यवस्था जरूरी, नियम टूटे तो रद्द होगी अनुमति

Raipur News: गरबा में जरा-सी लापरवाही पड़ेगी भारी! CCTV से पार्किंग तक की व्यवस्था जरूरी, नियम टूटे तो रद्द होगी अनुमति

रायपुर। Raipur News नवरात्रि के दौरान राजधानी रायपुर में होने वाले गरबा और डांडिया आयोजनों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोजन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा, निगरानी और यातायात व्यवस्था को लेकर आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने दो टूक कहा है कि अनुमति में तय शर्तों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम की अनुमति भी रद्द की जा सकती है।

डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गरबा आयोजकों के साथ बैठक कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने आयोजकों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि किसी अप्रिय घटना या अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सके।

CCTV कैमरे और महिला-पुरुष सुरक्षा कर्मी जरूरी
पुलिस ने आयोजन स्थलों पर पर्याप्त CCTV कैमरे लगाने और उनकी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। सुरक्षा के लिए महिला एवं पुरुष वालंटियर के साथ गार्ड की तैनाती भी जरूरी होगी। इनकी जानकारी संबंधित थाने को उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा प्रवेश और निकास के रास्ते स्पष्ट रखने तथा आपातकालीन निकासी मार्गों को बाधामुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजकों को किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस और संबंधित आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचानी होगी।

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DJ और लाउडस्पीकर पर तय समय का पालन
गरबा के दौरान DJ और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर भी पुलिस ने नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। संगीत निर्धारित समय सीमा और ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के अनुरूप ही बजाया जा सकेगा। तय शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस परमिशन रद्द करेगी और कार्रवाई करेगी।

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हथियार, नशे और ज्वलनशील सामग्री पर प्रतिबंध
सुरक्षा के मद्देनजर गरबा स्थल पर हथियार, मादक पदार्थ, ज्वलनशील वस्तुएं और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को प्रवेश के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। आयोजन स्थल पर अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा रखना भी जरूरी होगा, ताकि आग लगने, चोट लगने या किसी अन्य आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराई जा सके।

क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गरबा स्थल की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोगों को प्रवेश दिया जाए। भीड़ बढ़ने पर अव्यवस्था से बचने के लिए आयोजकों को प्रभावी प्रबंधन करना होगा। साथ ही पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी, जिससे सड़क पर वाहनों की कतार न लगे और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो।क्षमता से ज्यादा भीड़ नहीं बुला सकेंगे आयोजक।

आपत्तिजनक प्रस्तुतियों पर भी रहेगी नजर
कार्यक्रम के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ प्रस्तुतियों की अनुमति नहीं होगी। ऐसी किसी भी गतिविधि से बचने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द या कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका हो। पुलिस ने यह भी कहा है कि प्रत्येक आयोजन में कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी।

किसी अप्रिय घटना की स्थिति में आयोजकों को तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि गरबा आयोजन के दौरान सुरक्षा और नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा। सभी आयोजकों को तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, अन्यथा अनुमति रद्द करने के साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

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