Dhamtari News: लिनेश साहू आत्महत्या मामले में पत्नी समेत 5 दोषियों को 5-5 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लिनेश साहू आत्महत्या मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले में युवक की पत्नी, सास-ससुर और दो सालियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के पोटियाडीह गांव का है। लिनेश साहू की मौत के बाद उसके परिवार और ससुराल पक्ष से जुड़े आरोपों को लेकर मामला चर्चा में आया था। अब अदालत के फैसले के बाद यह प्रकरण फिर सुर्खियों में है।
धर्म परिवर्तन के दबाव का लगाया गया था आरोप
मामले में आरोप था कि लिनेश साहू की पत्नी और ससुराल के सदस्य उस पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे थे। बताया गया कि लिनेश इस बात के लिए तैयार नहीं था और इस मुद्दे को लेकर परिवार में तनाव बना हुआ था। आरोपों के मुताबिक, लिनेश ने अपनी परेशानी व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम स्टेटस के जरिए भी जाहिर की थी। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और प्रकरण न्यायालय तक पहुंचा।
पत्नी और ससुराल के चार अन्य सदस्य दोषी
अदालत ने पत्नी करुणा बाई साहू, ससुर राजकुमार साहू, सास गौरी साहू तथा सालियों किरण साहू और कनिष्का साहू को दोषी ठहराया। सभी पांचों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना भास्कर की अदालत ने फैसला सुनाया। शासन की ओर से लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति ने पैरवी की।
जांच और सुनवाई के बाद आया फैसला
लिनेश साहू की मौत के बाद मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा। न्यायालय ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर पांचों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस फैसले के बाद धमतरी के इस मामले ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। प्रकरण में धर्म परिवर्तन के कथित दबाव का मुद्दा भी चर्चा में रहा।
