बिरनपुर डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला: तीन साल बाद 17 आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में कोर्ट का आदेश

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के चर्चित बिरनपुर हिंसा प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए पिता–पुत्र की हत्या के मामले में आरोपित सभी 17 व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने लगभग तीन वर्ष तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद यह निर्णय सुनाया।

यह मामला 11 अप्रैल 2023 को शक्तिघाट क्षेत्र में 55 वर्षीय रहीम मोहम्मद और उनके पुत्र 35 वर्षीय ईदुल मोहम्मद के शव मिलने से जुड़ा था। पुलिस ने जांच के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों का परीक्षण किया गया, जिसके बाद अदालत ने सबूतों को पर्याप्त न मानते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

8 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था विवाद
घटनाक्रम की शुरुआत 8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच हुए विवाद से हुई थी। स्थिति तेजी से बिगड़ी और हिंसा में बदल गई। इसी दौरान 23 वर्षीय भुनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी तथा कई घरों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थीं। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू की थी और दो सप्ताह तक कर्फ्यू भी लगाया गया था।

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अलग-अलग मामलों में दर्ज हुई थीं एफआईआर
पूरे प्रकरण में कुल सात एफआईआर दर्ज की गई थीं। भुनेश्वर साहू की हत्या के मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका मामला वर्तमान में रायपुर स्थित सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की हत्या का मामला बेमेतरा जिला अदालत में चल रहा था, जिसमें अब फैसला आ चुका है।

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राजनीतिक सरगर्मियां भी रहीं तेज
बिरनपुर हिंसा ने उस समय प्रदेश की राजनीति को भी गर्मा दिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर कानून-व्यवस्था को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे। ताजा फैसले के बाद मामले को लेकर एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज होने की संभावना है।

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

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