दूध बेचने के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य: मिलावट पर लगाम के लिए FSSAI की सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार पर होगी कार्रवाई

देशभर में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट की बढ़ती शिकायतों के बीच Food Safety and Standards Authority of India ने बड़ा फैसला लिया है। अब दूध उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति, डेयरी यूनिट या विक्रेता बिना वैध लाइसेंस के दूध का कारोबार नहीं कर सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

मिलावट रोकने के लिए सख्त कदम
एफएसएसएआई ने बताया कि देश के कई हिस्सों से दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को एडवाइजरी जारी की गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि दूध का उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और बिक्री करने वाले सभी कारोबारी वैध पंजीकरण या लाइसेंस के तहत ही काम करेंगे।

सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को राहत
एफएसएसएआई के निर्देशों के अनुसार डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े किसानों और पशुपालकों को अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। यदि वे किसी पंजीकृत सहकारी संस्था को दूध सप्लाई करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से अलग पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

Read More नहर किनारे खड़ी कार से दो शव बरामद, पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शुरू की जांच, इलाके में दहशत

राज्यों को जांच और विशेष अभियान के निर्देश
एफएसएसएआई ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से जांच अभियान चलाएं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दूध उत्पादन और बिक्री से जुड़े सभी कारोबारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस रखते हों। इसके अलावा दूध को सुरक्षित रखने के लिए मिल्क चिलिंग और भंडारण उपकरणों का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि उचित तापमान पर भंडारण सुनिश्चित हो सके और दूध खराब होने से बचाया जा सके।

Read More दिल्ली में दिनदहाड़े 45 लाख की लूट: कलेक्शन एजेंट के कर्मचारी को घेरकर बदमाशों ने छीना कैश बैग

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
एफएसएसएआई ने साफ किया है कि बिना लाइसेंस दूध बेचने या नियमों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यों को विशेष पंजीकरण अभियान चलाकर ऐसे कारोबारियों को औपचारिक रूप से पंजीकृत करने के लिए भी कहा गया है।

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

More News

दूध बेचने के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य: मिलावट पर लगाम के लिए FSSAI की सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार पर होगी कार्रवाई

राज्य

दूध बेचने के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य: मिलावट पर लगाम के लिए FSSAI की सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार पर होगी कार्रवाई दूध बेचने के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य: मिलावट पर लगाम के लिए FSSAI की सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार पर होगी कार्रवाई
देशभर में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट की बढ़ती शिकायतों के बीच Food Safety and Standards Authority of India...
अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर ED का बड़ा एक्शन: 581 करोड़ की संपत्तियां जब्त, कई राज्यों में जमीन कुर्क
पीरियड्स लीव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सुनवाई से किया इनकार, कहा- अनिवार्य करने पर महिलाओं के रोजगार पर पड़ सकता है असर
भोपाल में खनन कारोबारी पर आयकर का शिकंजा: दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी, कई अहम दस्तावेज बरामद
नेम प्लेट पर लिखा था IAS, लेकिन सच्चाई सामने आते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार