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दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में पत्रकार राणा अयूब पर कार्रवाई के आदेश, केंद्र-पुलिस से जवाब तलब
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और संबंधित प्लेटफॉर्म से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले को संवेदनशील बताते हुए तत्काल सुनवाई की जरूरत पर भी जोर दिया है।
यह मामला एक याचिका के जरिए अदालत तक पहुंचा, जिसमें सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को आपत्तिजनक और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बताया गया है। याचिकाकर्ता ने इन पोस्ट को हटाने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई में पाया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित एजेंसियों से विस्तृत जवाब लेना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह आवश्यक दस्तावेज संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराए और मामले की जांच में तेजी लाए। साथ ही सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए बुलाया गया है। यह मामला अब आगामी सुनवाई में आगे बढ़ेगा, जहां कोर्ट तय करेगा कि आगे की कार्रवाई किस दिशा में होगी।
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मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
