आदिवासी की जमीन का 10 लाख में सौदा, फर्जी अधिकार पत्र के सहारे डील, रजिस्ट्री की बारी आई तो मुकर गया कारोबारी, आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर : जमीन खरीदने का सपना दिखाकर 10 लाख रुपए एडवांस लेने और फिर रजिस्ट्री के समय टालमटोल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन कारोबारी प्रफुल्ल झा ने गोंड आदिवासी समुदाय की महिला के नाम पर दर्ज जमीन का सौदा कर दिया। शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। दयालबंद निवासी विशालचंद्र केसरी ने भारतीय नगर निवासी प्रॉपर्टी डीलर प्रफुल्ल झा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, 10 दिसंबर 2025 को जमीन का सौदा 70 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से तय हुआ था। सौदे पर भरोसा करते हुए उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 10 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए। इसके बाद जमीन के लिए एग्रीमेंट किया गया।
पहले दिखाया जमीन का सौदा, फिर रजिस्ट्री से हटा पीछे
शिकायत के अनुसार, जमीन कारोबारी ने सकरी तहसील के अमेरी स्थित जमीन को गोंड आदिवासी महिला चंद्रकली बाई के नाम पर दर्ज बताते हुए बेचने का सौदा किया था। आरोपी ने कथित तौर पर कृष्णा दुआ के नाम से जारी अधिकार पत्र के आधार पर जमीन की बिक्री का अधिकार होने का दावा किया। लेकिन जब एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक रजिस्ट्री कराने का समय आया, तो आरोपी कथित तौर पर टालमटोल करने लगा। मामले में तब संदेह गहराया, जब अनुबंध में शामिल कुछ जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड में दूसरे लोगों के नाम दर्ज होने की बात सामने आई। शिकायतकर्ता के अनुसार, अमेरी के खसरा नंबर 232 की 0.2430 हेक्टेयर जमीन चंद्रकली बाई के नाम पर दर्ज है। ऐसे में जमीन बेचने के अधिकार और अधिकार पत्र की वैधता को लेकर संदेह होने लगा।
10 लाख देने के बाद भी नहीं हुई रजिस्ट्री
शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम देने और अनुबंध होने के बावजूद किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। शिकायत में 15 दिसंबर 2025 को मसानगंज और तोरवा क्षेत्र की जमीनों के लिए किए गए अनुबंध का भी उल्लेख है। इन सौदों के बावजूद जमीन का हस्तांतरण नहीं होने पर विशाल केसरी ने पुलिस में शिकायत की। शिकायतकर्ता ने प्रफुल्ल झा के खिलाफ 10 मई 2026 को सिविल लाइन थाने में दर्ज एक अन्य एफआईआर का भी हवाला दिया है। हालांकि, उस मामले के तथ्यों और वर्तमान प्रकरण से उसके संबंध की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
धोखाधड़ी समेत चार धाराओं में केस, आरोपी गिरफ्तार
शिकायत के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 336, 338 और 340 के तहत अपराध दर्ज कर प्रफुल्ल झा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब जमीनों के अनुबंध, अधिकार पत्र की वैधता, कथित दस्तावेजों की गड़बड़ियों और आरोपी के खिलाफ अन्य शिकायतों की पड़ताल कर रही है।
एडिशनल एसपी सिटी पंकज पटेल ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब जांच में यह स्पष्ट होगा कि जमीन बेचने के अधिकार को लेकर किए गए दावे कितने सही थे और पूरे सौदे में किन-किन लोगों की भूमिका रही। फिलहाल इस मामले में 10 लाख रुपए के एडवांस, जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने और बिक्री के अधिकार से जुड़े दस्तावेजों की वैधता की जांच अहम है। आरोपी पर लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
