दुर्ग में सख्त ट्रैफिक नियम: सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के Durg जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी ने सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश का उद्देश्य बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाना और सरकारी तंत्र के माध्यम से आम जनता में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
जारी निर्देशों के मुताबिक, दोपहिया वाहन चलाने वाले कर्मचारियों को हर हाल में हेलमेट पहनना होगा, जबकि चारपहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी किया गया है। कलेक्टर अभिजित सिंह ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं, दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार चालान कार्रवाई के बावजूद नियमों का पालन पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। कई लोग अब भी बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाते नजर आते हैं। ऐसे में प्रशासन का यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगा, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
