CGRERA का बड़ा एक्शन! बिना रेरा पंजीयन प्रचार पर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 10 लाख का जुर्माना, बिक्री पर लगी रोक
रायपुर। रायपुर में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक परियोजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की बिक्री, बुकिंग या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी।
जांच के दौरान CGRERA को पता चला कि संबंधित परियोजना का रेरा पंजीयन कराए बिना सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से परियोजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। आरोप है कि प्लॉट की कीमतों और परियोजना से जुड़ी जानकारियों का विज्ञापन भी किया गया, जबकि रेरा अधिनियम के तहत पंजीयन से पहले किसी भी परियोजना का विज्ञापन, विपणन या विक्रय करना प्रतिबंधित है।
प्राधिकरण ने इसे रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) का उल्लंघन मानते हुए धारा 59 के तहत जुर्माना लगाया है। आदेश में कहा गया है कि जब तक परियोजना को वैध रेरा पंजीयन नहीं मिल जाता, तब तक उससे संबंधित सभी बिक्री और विपणन गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। CGRERA ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इसके साथ ही प्राधिकरण ने आम नागरिकों और संभावित निवेशकों से सतर्क रहने की अपील की है। CGRERA ने कहा है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें। केवल पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करने से खरीदार वित्तीय और कानूनी जोखिमों से बच सकते हैं तथा उनकी पूंजी अधिक सुरक्षित रहती है।
