मुंगेली में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का भंडाफोड़: फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर दिलवाता था नौकरी, 5.53 करोड़ की ठगी में आरोपी गिरफ्तार
मुंगेली में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का भंडाफोड़: फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर दिलवाता था नौकरी, 5.53 करोड़ की ठगी में आरोपी गिरफ्तार
मुंगेली में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का भंडाफोड़, सरकारी नौकरी का झांसा देने वाला गिरोह पकड़ा गया, 5.53 करोड़ की ठगी में दो रियल एस्टेट निदेशक गिरफ्तार।
मुंगेली/बिलासपुर: मुंगेली में बड़ा फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी दस्तावेज़ बनाकर सरकारी नौकरी का झांसा देने वाले आरोपी फैजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से फर्जी स्टाम्प पेपर, लकड़ी और रबर की सील, पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी योगेंद्र कुमार के खिलाफ थाना लालपुर में विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं निवेशकों से 5.53 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है।
मुंगेली पुलिस ने बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी के दो निदेशकों को भी गिरफ्तार किया है, उन्होंने निवेशकों से 5.53 करोड़ रुपए धोखाधड़ी की थी। आरोपी सचिन दामीर और कन्हैया साहू को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सरगांव में धोखाधड़ी और संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त एसपी नवनीत कौर छाबड़ा व उप एसपी एसआर घृतलहरे के नेतृत्व में थाना लालपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के मुख्य आरोपी फैजान खान को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, स्टाम्प पैड, रबर और लकड़ी की सील, पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल तैयार करके केंद्रीय बलों (जैसे BSF) में भर्ती दिलाने का रैकेट चलाता था। इस मामले में पहले 6 जून को अलीगढ़ के 29 वर्षीय योगेन्द्र कुमार और आगरा के 30 वर्षीय प्रशांत राजपूत को धर दबोचा था। दोनों ने खुद को ग्राम कंतेली का निवासी बताया था। उनके कब्जे से नोटरी का कोरा प्रमाण पत्र, दस्तावेज़ और 3 मोबाइल जब्त हुए थे।
बीएन गोल्ड के निदेशक सचिन दामीर (झाबुआ, मध्यप्रदेश) और कन्हैया साहू (बासन, मध्यप्रदेश) पुलिस के हत्थे चढ़े है। आरोप है कि दोनों आरोपी ने निवेशकों से कुल 5.53 करोड़ लेकर ब्याज अधिक देने का झांसा दिया था, लेकिन किसी को पैसे वापस नहीं किया। उनके खिलाफ थाना सरगांव में धारा 420, 34 भादवि, चिट एंड धन अधिनियम, स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978, और निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया है। अन्य तीन आरोपियों चरण सिंह ठाकुर, विक्रम सिंह सोनालिया और एक अन्य की जांच मध्यप्रदेश–मुंगेली पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है।
