Raipur News: 49 मामलों के आरोपी हिस्ट्रीशीटर छोटू भाण्डूलकर 6 जिलों से जिला बदर, प्रशासन का बड़ा एक्शन
रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे 6 महीने के लिए 6 जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया है। आरोपी पर हत्या, लूट, दुष्कर्म, अपहरण और एनडीपीएस एक्ट समेत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, छोटू भाण्डूलकर को अगले 7 दिनों के भीतर रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिले छोड़ने होंगे।
6 महीने तक नहीं कर सकेगा प्रवेश
प्रशासन के निर्देशानुसार आरोपी 25 नवंबर 2026 तक इन छह जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि किसी विशेष कारण से उसे इन जिलों में आना पड़े, तो उसे पहले संबंधित न्यायालय या प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
49 आपराधिक मामलों का लंबा रिकॉर्ड
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गोबरा नवापारा निवासी 39 वर्षीय आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ कुल 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, बलवा, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
पुलिस की रिपोर्ट पर हुआ फैसला
रायपुर ग्रामीण पुलिस का कहना है कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती थी। कई बार कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया। इसी आधार पर रायपुर ग्रामीण एसपी ने जिला प्रशासन को जिला बदर की अनुशंसा भेजी थी।
आदेश उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेगी ताकि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने के उद्देश्य से की गई है।
