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छत्तीसगढ़ में नया नियम: रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा DJ, शादी सीजन से पहले बड़ा फैसला
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी शादी सीजन को देखते हुए DJ और धुमाल संचालन को लेकर नया नियम लागू किया गया है। रायपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में यह तय किया गया कि राज्य में रात 10 बजे के बाद DJ बजाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस और DJ संचालकों की संयुक्त बैठक
इस मुद्दे पर रायपुर में पहली बार पुलिस अधिकारियों और DJ-धुमाल संचालकों की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों के बीच विस्तार से चर्चा हुई और ध्वनि प्रदूषण तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े नियमों का पालन करने पर सहमति बनी। DJ संचालकों ने पुलिस को आश्वासन दिया कि वे शादी, जुलूस और अन्य आयोजनों में तय समय सीमा का पालन करेंगे, ताकि किसी प्रकार की शिकायत या विवाद की स्थिति न बने।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विवाह और त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर कोई DJ संचालक निर्धारित समय सीमा या ध्वनि मानकों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसोसिएशन भी करेगी निगरानी
बैठक में यह भी तय हुआ कि DJ एसोसिएशन अपने सदस्यों को नियमों के प्रति जागरूक करेगी। यदि कोई संचालक नियमों का पालन नहीं करता है तो एसोसिएशन स्तर पर भी उस पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
शादी और त्योहारों के मौसम को देखते हुए फैसला
दरअसल होली के बाद प्रदेश में नवरात्रि, रामनवमी और फिर मार्च के अंतिम सप्ताह से विवाह समारोहों का दौर शुरू होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और DJ संचालकों ने पहले से ही व्यवस्था तय करने की पहल की है, ताकि कार्यक्रमों के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था या शिकायत न हो।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
