मरवाही में आपराधिक मामले में गिरफ्तार शासकीय शिक्षक निलंबित, DEO ने जारी किया आदेश
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में एक शासकीय शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामले में कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया है। मरवाही विकासखंड के माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक एलबी लालबहादुर प्रजापति को 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत यह कार्रवाई की है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के विरुद्ध मरवाही थाना क्षेत्र में गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच और पुलिस कार्रवाई के दौरान उन्हें 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल गौरेला भेज दिया गया।
48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर हुई कार्रवाई
शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है और वह लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत अथवा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे नियमानुसार निलंबित माना जाता है। इसी प्रावधान के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत की गई है। इस नियम के तहत 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने वाले शासकीय सेवक को निलंबित करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में विभाग को प्रशासनिक स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई करनी होती है।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक लालबहादुर प्रजापति को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता निलंबन की अवधि में शासकीय सेवक को मिलने वाली निर्धारित पात्रता के आधार पर प्रदान किया जाता है।
वहीं, शिक्षक की जेल से रिहाई के बाद उनके आगामी प्रशासनिक मुख्यालय का निर्धारण अलग से विभागीय आदेश जारी कर किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
शिक्षा विभाग में कार्रवाई को लेकर चर्चा
मरवाही विकासखंड के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। विभागीय स्तर पर निलंबन का आदेश जारी होने के साथ ही शिक्षक की वर्तमान पदस्थापना और प्रशासनिक स्थिति में बदलाव हो गया है।
हालांकि, निलंबन की कार्रवाई गिरफ्तारी और 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर की गई है। आपराधिक मामले में अंतिम दोषसिद्धि का निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन होगा।
फिलहाल, जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद शिक्षक लालबहादुर प्रजापति निलंबित रहेंगे। जेल से रिहाई और आगे की विभागीय प्रक्रिया के बाद ही उनके प्रशासनिक मुख्यालय तथा सेवा संबंधी आगामी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
