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रामपुर कोर्ट ने आजम खान को किया बरी: भड़काऊ भाषण मामले में खत्म हुआ लंबा विवाद
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण के आरोप में न्यायालय ने आज बरी कर दिया। मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला द्वारा 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में दर्ज कराए गए आरोप से जुड़ा था।
क्या था मामला
रिपोर्ट के अनुसार, 29 मार्च 2019 को आजम खान ने सपा कार्यालय में भाषण दिया था, जिसकी वीडियो भी प्रसारित हुई थी। आरोप में कहा गया कि भाषण में उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास किया। आजम खान के कथन के अनुसार आरोप थे कि उन्होंने कहा था कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। जिन जिलों में रहे हैं, वहां कमजोरों को नुकसान पहुंचाया है।
आरोप और जांच
आजम खान के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में दाखिल किया। गुरुवार को कोर्ट ने आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
