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Delhi Riots Case Update: शरजील इमाम को 10 दिन की पेरोल, 6 साल बाद घर वापसी, भाई की शादी में होंगे शामिल
पटना। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 10 दिनों की पेरोल पर रिहाई दी गई है, जिसके बाद वह करीब छह साल बाद जेल से बाहर आकर पटना पहुंचे और वहां से अपने पैतृक घर जहानाबाद रवाना हो गए। यह राहत उन्हें पारिवारिक कारणों के आधार पर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, शरजील इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम की शादी 25 मार्च को निर्धारित है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने अदालत से अनुमति मांगी थी। साथ ही उनकी मां की खराब तबीयत को भी पेरोल का एक प्रमुख आधार बताया गया, जिसे कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण से स्वीकार किया।
अदालत के आदेश के मुताबिक, उन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक की पेरोल दी गई है। इस अवधि के दौरान उन्हें निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा और 30 मार्च तक अनिवार्य रूप से जेल में सरेंडर करना होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पेरोल समाप्त होने के बाद समय पर वापसी नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। पटना और जहानाबाद में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी की जा रही है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
पेरोल के दौरान कोर्ट ने कई सख्त शर्तें भी लागू की हैं। उन्हें मामले से जुड़े किसी गवाह या संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उन्हें अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा और सोशल मीडिया के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। केवल परिवार और करीबी रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी गई है।
यह मामला 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़ा है, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। शरजील इमाम को अगस्त 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में थे। करीब छह वर्षों बाद पहली बार उन्हें पेरोल पर बाहर आने की अनुमति मिली है।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
