Chhattisgarh News: 8 साल पहले चोरी किए हीरे बेचने निकला आरोपी! धमतरी पुलिस ने 146 पत्थरों के साथ किया गिरफ्तार
धमतरी। छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों की चोरी से जुड़े एक मामले में धमतरी पुलिस ने 64 वर्षीय विनोद अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से 146 सफेद, चमकदार और पारदर्शी पत्थर बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने हीरा बताया है। जब्त पत्थरों का शुद्ध वजन 13.49 ग्राम दर्ज किया गया है। पुलिस ने इनकी अनुमानित कीमत करीब 10.15 लाख रुपये बताई है। जांच में आरोपी ने कथित तौर पर इन पत्थरों को वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से चोरी करने की बात कही है।
मुखबिर की सूचना पर NH-30 में घेराबंदी
धमतरी पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर 2026 को गश्त और अपराधों की पतासाजी के दौरान सूचना मिली कि नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति बहुमूल्य पत्थर लेकर खड़ा है और उन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना के आधार पर बिरेझर पुलिस और साइबर थाने की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसकी पहचान विनोद अग्रवाल (64 वर्ष), निवासी केके वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास पॉलीथीन में रखे 146 पत्थर मिले। ये पत्थर नीले और फिरोजी रंग की झिल्ली में लिपटे हुए थे।
2018 में चोरी करने का कथित खुलासा
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के मेमोरेंडम कथन में सामने आया कि उसने कथित तौर पर वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से पत्थर चोरी किए थे। अब वह इन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। बरामदगी और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है। पुलिस ने जब्त पत्थरों का कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम बताया है। हालांकि, पत्थरों की वास्तविक प्रकृति, उनकी उत्पत्ति और चोरी से जुड़े तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि जांच का अहम हिस्सा होगी।
मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर चोरी के पत्थरों के अलावा एक Samsung Galaxy S21 FE 5G मोबाइल फोन, दो सक्रिय सिम कार्ड और 2,200 रुपये नकद भी जब्त किए हैं। मोबाइल की अनुमानित कीमत 8,000 रुपये बताई गई है।
खान एवं खनिज अधिनियम और BNS के तहत मामला
पुलिस के अनुसार, विनोद अग्रवाल के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी को कुरूद स्थित न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। धमतरी पुलिस ने नागरिकों से अवैध खनिज उत्खनन, चोरी, तस्करी या संदिग्ध खरीद-बिक्री की जानकारी मिलने पर सूचना देने की अपील की है। मामले में आगे की जांच के दौरान बरामद पत्थरों की पहचान और उनके स्रोत से संबंधित तथ्यों की पुष्टि की जाएगी।
