महाराष्ट्र में बढ़ी सख्ती! पुणे के बाद अब मुंबई में भी 15 दिन के लिए BNSS की धारा 163 लागू
मुंबई। महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनज़र मुंबई पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। पुणे के बाद अब मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश 23 जुलाई 2026 की रात 12:01 बजे से 6 अगस्त 2026 की रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुंबई पुलिस का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, सार्वजनिक अशांति या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति को समय रहते रोका जा सके।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम
पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और छात्र संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों, विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित तनाव, हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखा जा सके।
किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध?
जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अवधि के दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने, रैली आयोजित करने या सार्वजनिक सभा करने पर रोक रहेगी। अगर किसी संगठन या समूह को सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना है, तो उसे संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस हाई अलर्ट पर
मुंबई पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सरकारी कार्यालयों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी निगरानी और गश्त भी बढ़ाई जाएगी।अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है और खुफिया सूचनाओं पर भी लगातार नजर रखी जा रही है।
राज्यभर में बढ़ाई जा रही सतर्कता
महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों की संभावना बनी हुई है। इसी के मद्देनज़र पहले पुणे में भी इसी तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए थे। अब मुंबई में भी धारा 163 लागू होने के बाद राज्य के दो प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
मुंबई पुलिस ने आम नागरिकों से प्रशासनिक आदेशों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि प्रतिबंधों का उद्देश्य आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। यदि किसी व्यक्ति या संगठन को सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त कर सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
