FSSAI Action on Dabur: '100% शुद्ध' दावे पर सख्त कार्रवाई, डाबर के 5 उत्पादों की बिक्री पर रोक; 15 दिन में मांगा जवाब
नई दिल्ली। यदि आप भी '100% Pure', '100% Natural' या '100% Purity Guaranteed' जैसे दावों के आधार पर खाद्य उत्पाद खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर के कुछ खाद्य उत्पादों पर किए गए कथित भ्रामक दावों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। एफएसएसएआई ने कंपनी के पांच उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि उत्पादों की पैकेजिंग और प्रचार में किए गए कुछ दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं।
FSSAI को किन दावों पर हुई आपत्ति?
एफएसएसएआई के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट और प्रचार सामग्री में कई खाद्य उत्पादों पर ऐसे दावे किए गए, जो Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 के अनुरूप नहीं पाए गए।
प्राधिकरण ने विशेष रूप से इन दावों पर आपत्ति जताई
- 100% Natural
- 100% Pure
- 100% Purity Guaranteed
- 100% Organic
- 100% Tender Coconut Water
एफएसएसएआई का कहना है कि ऐसे दावे तभी किए जा सकते हैं जब उनके समर्थन में स्पष्ट वैज्ञानिक और नियामकीय आधार उपलब्ध हों। बिना पर्याप्त प्रमाण के इस प्रकार के दावे उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।
https://twitter.com/fssaiindia/status/2084308381616267517?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2084308381616267517%7Ctwgr%5E1ffcfe116781dea66db14e50e3780a67d766a827%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fbansalnews.com%2Fcountry%2Ffssai-dabur-product-selling-bans-honey-ghee-coconut-oil-water-apple-vineger-100-per-cent-purity-misleading-claim-case-hindi-news-pds-12226283
इन उत्पादों पर उठे सवाल
जांच के दौरान जिन उत्पादों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं
- डाबर हनी
- डाबर घी
- डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर
- डाबर ऑर्गेनिक हनी
- डाबर होममेड कोकोनट मिल्क/कोकोनट वॉटर (लेबल संबंधी दावा)
'जैविक भारत' लोगो पर भी आपत्ति
एफएसएसएआई ने यह भी पाया कि कुछ उत्पादों पर 'जैविक भारत' का लोगो प्रदर्शित किया गया था, जबकि उसके लिए आवश्यक वैध ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट उपलब्ध नहीं था। इसे भी नियमों के संभावित उल्लंघन के रूप में देखा गया है।
कंपाउंड फूड पर '100% शुद्ध' दावा नहीं
एफएसएसएआई के अनुसार, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क जैसे कंपाउंड (मिश्रित) खाद्य उत्पाद पर "100% Purity" का दावा नियमों के अनुरूप नहीं है। FSS Regulations, 2018 के तहत इस तरह के उत्पादों पर ऐसा दावा करने की अनुमति नहीं है।
15 दिन में मांगा जवाब
एफएसएसएआई ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर सभी आपत्तियों पर अपना स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। नियामकीय प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
नोट: नियामकीय कार्रवाई उत्पादों पर किए गए दावों और लेबलिंग को लेकर है। एफएसएसएआई ने उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन्हें असुरक्षित खाद्य उत्पाद घोषित नहीं किया है।
