NEET पेपर लीक मामले में टेलीग्राम को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जून तक प्रतिबंध हटाने से किया साफ इनकार
नई दिल्ली। NEET पेपर लीक मामले से जुड़े विवाद में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही 22 जून तक प्लेटफॉर्म पर लागू प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया है।
जस्टिस तेजस करिया की एकल पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए यह कदम उठाया है। अदालत ने माना कि मामले की संवेदनशीलता और आपात परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के आदेश में कोई कानूनी खामी या मनमानी नहीं दिखाई देती।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार के पास राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच सीमित करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी माना कि सरकार का फैसला आनुपातिकता के सिद्धांत पर खरा उतरता है और यह उपलब्ध विकल्पों में सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपायों में से एक है।
गौरतलब है कि NEET UG 2026 पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने टेलीग्राम के कुछ चैनलों और ग्रुप्स के जरिए परीक्षा से जुड़ी सामग्री के प्रसार को लेकर कार्रवाई की थी। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद 22 जून तक टेलीग्राम पर लगा अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा, जबकि मामले को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया जारी है।
