Land for Job Case: दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाले (Land for Job Case) में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिसके चलते एफआईआर को निरस्त किया जा सके।

कोर्ट का साफ रुख: ‘मेरिट के आधार पर खारिज’
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले में पर्याप्त आधार मौजूद हैं और जांच को जारी रहने दिया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने लालू यादव की याचिका को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया।

क्या है ‘Land for Job’ मामला?
यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन ली गई। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, उनके परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत केस दर्ज किया है।

Read More बिना जांच रिपोर्ट देखे फैसला पड़ा भारी! हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, आदेश भी रद्द

परिवार भी जांच के दायरे में
सीबीआई की जांच में लालू यादव के परिवार के कुछ सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं। आरोप है कि जमीन के सौदों में परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाया गया।

Read More Cyber Fraud News: शेयर मार्केट में 5% रोजाना मुनाफे का झांसा, महिला से 2.27 करोड़ की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

आगे क्या?
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सीबीआई जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे आने वाले समय में मामले की सुनवाई और तेज हो सकती है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है।

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

More News

Middle East War Update: तेहरान में बमबारी, लेबनान-गाजा में भी हमले… युद्ध ने लिया खतरनाक मोड़

राज्य