Land for Job Case: दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाले (Land for Job Case) में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिसके चलते एफआईआर को निरस्त किया जा सके।
कोर्ट का साफ रुख: ‘मेरिट के आधार पर खारिज’
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले में पर्याप्त आधार मौजूद हैं और जांच को जारी रहने दिया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने लालू यादव की याचिका को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया।
क्या है ‘Land for Job’ मामला?
यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन ली गई। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, उनके परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत केस दर्ज किया है।
परिवार भी जांच के दायरे में
सीबीआई की जांच में लालू यादव के परिवार के कुछ सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं। आरोप है कि जमीन के सौदों में परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाया गया।
आगे क्या?
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सीबीआई जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे आने वाले समय में मामले की सुनवाई और तेज हो सकती है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है।
