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बिलासपुर  छत्तीसगढ़ 

“रिक्त पद नहीं” बहाना नहीं चलेगा: अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, बैंक को 90 दिन में नौकरी देने का आदेश

“रिक्त पद नहीं” बहाना नहीं चलेगा: अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, बैंक को 90 दिन में नौकरी देने का आदेश बिलासपुर: Chhattisgarh High Court ने अनुकंपा नियुक्ति मामलों में बड़ा और मानवीय दृष्टिकोण वाला फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के बाद उसके आश्रित को केवल “रिक्त पद उपलब्ध नहीं”...
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