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Raipur Property Tax Alert: 31 मार्च के बाद भारी पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स! 17% पेनल्टी और सीलिंग की चेतावनी
रायपुर। राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। रायपुर नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स जमा नहीं करने वालों पर सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तय समय सीमा के बाद बकाया राशि पर 17% अतिरिक्त अधिभार भी लगाया जाएगा, जिससे टैक्स का बोझ और बढ़ जाएगा।
नगर निगम के राजस्व विभाग ने बड़े बकायेदारों को विशेष रूप से चेताया है कि वे तुरंत भुगतान कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि समय रहते टैक्स जमा कर अतिरिक्त शुल्क और कानूनी कार्रवाई से बचें।
निगम ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। 31 मार्च तक सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग छुट्टियों में भी खुले रहेंगे, ताकि कोई भी करदाता भुगतान से वंचित न रहे। 26 मार्च (रामनवमी), 28-29 मार्च (शनिवार-रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हुए निगम ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी सक्रिय रखी है। नागरिक ‘मोर रायपुर’ मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे आसानी से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।
नगर निगम का कहना है कि यह कदम राजस्व वसूली को मजबूत करने और शहर के विकास कार्यों को गति देने के लिए जरूरी है। समय पर टैक्स जमा करना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि शहर के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए भी अहम है।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
