HIGH COURT BREAKING: तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर दोषी करार, कोर्ट ने कहा- आपके खिलाफ क्यों न की जाए अवमानना की कार्यवाही ?

HIGH COURT BREAKING: तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर दोषी करार, कोर्ट ने कहा- आपके खिलाफ क्यों न की जाए अवमानना की कार्यवाही ? बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर शर्मा को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने सचिव टोपेश्वर शर्मा से कहा कि आपके […]

HIGH COURT BREAKING: तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर दोषी करार, कोर्ट ने कहा- आपके खिलाफ क्यों न की जाए अवमानना की कार्यवाही ?

Read More अब छुपना मुश्किल! AI मिनटों में खोज सकता है सोशल मीडिया यूजर्स की असली पहचान

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर शर्मा को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने सचिव टोपेश्वर शर्मा से कहा कि आपके खिलाफ क्यों न की जाए अवमानना की कार्रवाई ?

Read More Bilaspur Crime News: अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, झाड़ियों में छिपा 6000 किलो महुआ लाहन जब्त

दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर को हाईकोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही किया जाए।

बता दें कि बस संचालकों की याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर दुर्ग-भिलाई के बीच बस परमिट जारी करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश पर कोई भी कार्यवाही न कर न्यायालय की अवमानना किया है ‌। उक्त मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को है.

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

More News

EOW की बड़ी कार्रवाई: फरार SDO गिरफ्तार, भारतमाला घोटाले की खुलेंगी परतें

राज्य