SC staff promotion quota 15% SC 7.5% ST
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पहली बार अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पहली बार अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 2025 को जारी सर्कुलर के माध्यम से पहली बार अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रमोशन में अनुसूचित जाति (15%) और अनुसूचित जनजाति (7.5%) के लिए आरक्षण लागू किया है। यह नीति 23 जून से प्रभावी हुई है और रजिस्ट्रार, S P A, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट व चेंबर अटेंडेंट जैसे पदों पर लागू होगी, जो CJI भूषण रामकृष्ण गवई के नेतृत्व में न्यायपालिका में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.
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