छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, 2,292 पदों की अटकी परीक्षा, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के आरक्षण पर चूक का आरोप

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, 2,292 पदों की अटकी परीक्षा, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के आरक्षण पर चूक का आरोप

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़ी कथित खामी को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा पर रोक लगा दी है। मामला पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने से जुड़ा है। हाई कोर्ट के इस आदेश से 2,292 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। अदालत ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर मामले में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

आरक्षण रोस्टर को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी

राज्य शासन की ओर से सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता रूंगटा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण तय करने के दौरान पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रूंगटा ने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला दिया। उन्होंने दलील दी कि निर्धारित आरक्षण व्यवस्था में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किए जाने से वे भर्ती प्रक्रिया में अवसर पाने से वंचित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन का मामला बताया।

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दिव्यांग आरक्षण में कथित चूक का आरोप?

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याचिका के मुताबिक, भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की व्यवस्था की गई है। इसमें अंध-मूक-बधिर और दृष्टिबाधित श्रेणियों के उम्मीदवारों को लेकर प्रावधान किए गए हैं, लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लेकर आरक्षण व्यवस्था में कथित चूक का आरोप लगाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर भर्ती विज्ञापन की वैधता पर आरोप लगाये हैं। हाई कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा है और परीक्षा पर रोक लगा दी है। अब शासन के जवाब और आगे होने वाली सुनवाई पर भर्ती प्रक्रिया की स्थिति निर्भर करेगी।

अक्टूबर में होनी थी परीक्षा, अब हाई कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी नजर

भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पदों के लिए 11 अक्टूबर और शिक्षक पदों के लिए 25 अक्टूबर 2026 को परीक्षा आयोजित की जानी थी। लेकिन हाई कोर्ट के रोक संबंधी आदेश के बाद परीक्षा कार्यक्रम पर संकट खड़ा हो गया है।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत ई-संवर्ग और टी-संवर्ग में कुल 2,292 पद निर्धारित किए गए हैं। जिसमें ई-संवर्ग में 795 पद, टी-संवर्ग में 1,497 पद हैं।

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