पार्थ पवार की फर्म को बड़ा झटका! रद्द हुए डेटा सेंटर सौदे पर अब चुकाने होंगे 21 करोड़ की स्टांप ड्यूटी

पुणे। हावेली IV के उप-पंजीयक एपी फुलवारे ने शुक्रवार को अमादेया एंटरप्राइजेज LLP को नोटिस जारी किया है। फर्म के पार्टनर दिग्विजय पाटिल को निर्देश दिया गया है कि वे 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी और जुर्माना जमा करें। फर्म तभी अपनी कैंसिलेशन डीड को दोबारा दर्ज करा पाएगी। इस फर्म के पार्टनर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार भी हैं। कंपनी ने यह कैंसिलेशन डीड इसलिए जमा की थी क्योंकि जिस डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदी गई थी, वह अब रद्द कर दिया गया है।

क्या है मामला?
20 मई 2025 को 40 एकड़ जमीन बिक्री का समझौता शीतल तेजवाणी (जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी धारक) और दिग्विजय पाटिल के बीच हुआ था। इस डील की कीमत 300 करोड़ रुपये थी और इसे हावेली IV सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज किया गया था। कंपनी ने उस समय सरकार की 1 फरवरी 2024 की अधीसूचना के तहत स्टांप ड्यूटी में छूट ली थी, जो डेटा सेंटर और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राहत देती है। लेकिन अब जब कंपनी ने खुद ही वह प्रोजेक्ट रद कर दिया है तो वह छूट लागू नहीं रह जाती।

कितनी देनी होगी स्टांप ड्यूटी?
राज्य के पंजीकरण विभाग (IGR) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जब वह उद्देश्य ही रद हो जाता है जिसके लिए छूट दी गई थी तो पूरी ड्यूटी और पेनल्टी देनी होती है।" सरकारी पत्र में कहा गया है कि कंपनी को 7% स्टांप ड्यूटी दोनी होगी, जिसमें 5% मूल ड्यूटी, 1% लोकल इंस्टिट्यूशन टैक्स और 1% मेट्रो टैक्स शामिल है। यह राशि 300 करोड़ रुपये पर करीब 21 करोड़ रुपये होती है। अधिकारियों के मुताबिक, कंपनी ने शुक्रवार को जो कैंसिलेशन डीड जमा की थी उस पर केवल 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी दी गई थी। इसे सही तरह से स्टांप नहीं किया गया दस्तावेज माना गया। अब फर्म को सभी कमियां दूर कर पूरा शुल्क और पेनल्टी भरकर दस्तावेज फिर से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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