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विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो की धमकी देने वाले फूड इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास
रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य से विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और बंधक बनाकर पिटाई करने वाले फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने पुलिस की केस डायरी, साक्ष्यों और 23गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
दोस्ती का फायदा उठाकर किया शोषण
विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि पीड़िता जो जिला पंचायत सदस्य हैं, कामकाज के सिलसिले में अक्सर आरोपी फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर से मिलती थीं। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई, जिसका फायदा उठाकर राठौर ने महिला को विवाह करने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला को महीनों बाद पता चला कि आरोपी पहले से ही विवाहित है, तो उसने तुरंत उससे संबंध तोड़ लिया।
बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म
संबंध तोड़ने से नाराज होकर आरोपी प्रहलाद राठौर ने पीड़िता को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उसने वीडियो डिलीट करने का आश्वासन देकर 31 जनवरी 2023 को पीड़िता को रायपुर बुलवाया। पचपेड़ी नाका पहुँचने पर आरोपी ने पीड़िता को अपनी कार में बिठाया और होटल ले गया। वहाँ उसने महिला के साथ मारपीट की, जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसे बंधक बनाकर रखा।
मजबूत साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
घटना के बाद पीड़िता ने रायपुर के खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर तत्काल घटनास्थल पर जाँच की और आरोपी फूड इंस्पेक्टर द्वारा किए गए कृत्य के साक्ष्य बरामद किए।
आरोपी प्रहलाद राठौर पूर्व में सैनिक था और बाद में फूड इंस्पेक्टर बना था। खम्हारडीह पुलिस ने 06 जुलाई 2023 को मामले की जाँच पूरी कर केस डायरी कोर्ट में पेश की थी। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया।
