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विधानसभा में भ्रामक जानकारी देना पड़ा भारी; ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. राज निलंबित
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ की पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में 8 पदों पर भर्ती में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में भ्रामक जानकारी देने के मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. भुवन सिंह राज को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 10 नवंबर को की गई। निलंबन आदेश जारी होते ही, कुलपति प्रो. वीके सारस्वत ने डॉ. राज को उनके पद से कार्यमुक्त कर दिया है। उनकी जगह पर परीक्षा नियंत्रक डॉ. मनीष साव को प्रभारी रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
यह पूरा मामला तत्कालीन कुलपति डॉ. वंशगोपाल के कार्यकाल में 8 स्वीकृत पदों (जैसे सहायक क्षेत्रीय निदेशक, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, जनसंपर्क अधिकारी आदि) पर की गई भर्ती से जुड़ा है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही इसमें अनियमितता के गंभीर आरोप लगते रहे।
अकलतरा विधायक डॉ. राघवेंद्र कुमार सिंह ने मार्च 2025 के विधानसभा सत्र में भर्ती में गड़बड़ी और अपात्रों को नौकरी देने को लेकर प्रश्न उठाया था।
उच्च शिक्षा विभाग ने जब इस मामले में ओपन यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा, तो कुलसचिव डॉ. भुवन सिंह राज द्वारा दी गई जानकारी को विभाग ने 'गलत और भ्रामक' माना।
डॉ. राज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनका जवाब भी अमान्य कर दिया गया। जिसके बाद विधानसभा को गलत जानकारी देने के कारण उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई।
जांच के बावजूद हुई थी नियुक्ति
भर्ती प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन, उम्र सीमा, आरक्षण और साक्षात्कार को लेकर लगातार शिकायतें पीएमओ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक पहुंची थीं। शिकायत के आधार पर राजभवन और राज्य शासन ने जांच पूरी होने तक नियुक्ति का लिफाफा खोलने से रोक दिया था।
सूत्रों के अनुसार, अनियमितता की शिकायत 8 पदों पर हुई थी और एक जांच कमेटी भी बनी थी। लेकिन, आचार संहिता लगने के ठीक दिन सुबह तत्कालीन कुलपति प्रो. बंशगोपाल सिंह ने लीगल एडवाइज लेने के बाद लिफाफा खोलकर सभी पदों पर जॉइनिंग दे दी थी। इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग की जांच अभी भी जारी है।
यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. वीके सारस्वत ने इस संबंध में बताया, विधानसभा में गलत जानकारी देने के कारण रजिस्ट्रार भुवन सिंह राज को राज्य शासन ने निलंबित किया है। निलंबन आदेश मिलते ही उन्हें कार्यमुक्त कर डॉ. मनीष साव को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
