CG News: फुटपाथ व्यापार पर नई गाइडलाइन, 60 दिन में लाइसेंस लो, वरना बंद होगा ठेला-गुमटी व्यापार

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में अब बिना अनुमति कोई भी व्यापार नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए “छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025” की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तुरंत लागू हो गई है। नए नियमों के तहत नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में ठेले, गुमटी और वाहन से व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा।

नियमों का उल्लंघन और जुर्माना
नए नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर इसे जारी किया जाएगा। यदि 15 दिनों में निर्णय नहीं होता, तो अनुज्ञप्ति स्वचालित रूप से मान्य मानी जाएगी। जिन व्यापारियों के पास पहले से अनुज्ञप्ति नहीं है, वे इसे 60 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। व्यापारिक परिसर और भवनों को सड़क की चौड़ाई या स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्रों में 7.5 मीटर से कम सड़क की चौड़ाई पर न्यूनतम वार्षिक शुल्क 4 रुपए प्रति वर्गफुट, नगरपालिका में 3 रुपए और नगर पंचायत में 2 रुपए प्रति वर्गफुट रहेगा। प्रत्येक अनुज्ञप्ति अधिकतम 10 वर्ष के लिए मान्य होगी, और आवेदक इसकी अवधि स्वयं चुन सकता है।

अनुज्ञप्ति समाप्त होने से कम से कम एक वर्ष पहले नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में नवीनीकरण न होने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और व्यापार परिसर को सील किया जा सकेगा। केंद्र और राज्य सरकार, जिला प्रशासन और नगरपालिका द्वारा जारी आदेशों का पालन अनिवार्य होगा। व्यापार परिसर के सामने फुटपाथ या सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण, अवरोध, होर्डिंग, विज्ञापन या अवैध पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

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अनुज्ञप्ति शुल्क अब नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों के विभिन्न व्यापारिक परिसरों के लिए निर्धारित किया गया है। मोहल्ला और कॉलोनी क्षेत्रों में नगर निगम के लिए 4 रुपए, नगरपालिका के लिए 3 रुपए और नगर पंचायत के लिए 2 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क लागू होगा। छोटे और मध्यम बाजारों में यह शुल्क क्रमशः नगर निगम में 5 रुपए, नगरपालिका में 4 रुपए और नगर पंचायत में 3 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष रहेगा। बड़े बाजारों के लिए शुल्क नगर निगम में 6 रुपए, नगरपालिका में 5 रुपए और नगर पंचायत में 4 रुपए प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं, बाजारों में नहीं स्थित अन्य व्यावसायिक परिसरों के लिए अधिकतम अनुज्ञप्ति शुल्क नगर निगम में 30,000 रुपए, नगरपालिका परिषद में 20,000 रुपए और नगर पंचायत में 10,000 रुपए से अधिक नहीं होगा।

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वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। मिनी ट्रक, पिकअप और जीप जैसे वाहनों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क नगर निगम में 400 रुपए, नगरपालिका में 300 रुपए और नगर पंचायत में 200 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं, ऑटो रिक्शा और तिपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क क्रमशः नगर निगम में 250 रुपए, नगरपालिका में 200 रुपए और नगर पंचायत में 150 रुपए प्रतिवर्ष रहेगा। वाहन चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका व्यवसाय यातायात में किसी प्रकार का अवरोध न पैदा करे, अन्यथा नियम का उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।

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