ब्रेकिंग..रायपुर प्रेस क्लब रद्द: अनियमितताओं के कारण रजिस्ट्रार ने रद्द किया चुनाव कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 संशोधित 1998 के तहत पंजीकृत संस्था रायपुर प्रेस क्लब के कार्यकारिणी चुनाव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।  रजिस्ट्रार ने  एक आदेश जारी कर वर्तमान कार्यवाहक कार्यकारिणी को चुनाव कराने के निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। 

अनियमितताओं और वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद रजिस्ट्रार ने कलेक्टर रायपुर को एक प्रशासनिक अधिकारी/राजस्व अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

रजिस्ट्रार कार्यालय ने सोलह सितंबर दो हज़ार पच्चीस को आदेश (क्रमांक एक हज़ार दो सौ उनहत्तर/पच्चीस) जारी कर कार्यवाहक कार्यकारिणी को साठ दिनों के भीतर पंजीकृत नियमावली और वैधानिक सदस्यों के मध्य निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया था। हालांकि कार्यवाहक कार्यकारिणी इस नियत समय-सीमा में निर्वाचन संपन्न कराने में असफल रही। इसके बाद कई सदस्यों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। शिकायतकर्ता श्री मोहन तिवारी एवं अन्य ने शून्य सात नवंबर दो हज़ार पच्चीस और शून्य दस नवंबर दो हज़ार पच्चीस को शिकायतें प्रस्तुत कीं जिसमें निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति और मतदाता सूची में नए सदस्यों को जोड़कर सूची प्रकाशित करने पर आपत्ति जताई गई। तेरह नवंबर दो हज़ार पच्चीस को शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनकी आपत्तियों का निराकरण किए बिना ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव की तारीख तेईस नवंबर दो हज़ार पच्चीस घोषित कर दी गई है और यह चुनाव अवैध मतदाता सूची के आधार पर कराया जा रहा है। श्री दामू आम्बेडारे ने तेरह नवंबर दो हज़ार पच्चीस को दो आवेदन प्रस्तुत किए जिसमें उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होने की शिकायत की गई। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी मतदाता सूची को निरस्त कर पंजीकृत नियमावली के अनुसार बनी पूर्व मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने का निवेदन किया। श्री संदीप पुराणिक एवं अन्य आठ सदस्यों ने तेरह नवंबर दो हज़ार पच्चीस को आवेदन देते हुए सोलह सितंबर दो हज़ार पच्चीस के कार्यालयीन आदेश के उल्लंघन का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साठ दिन की समय-सीमा के बाद भी नए सदस्य जोड़े गए वैद्य सदस्यों के नाम काटे गए सदस्यता शुल्क निर्धारित सीमा से अधिक लिया गया और चुनाव अधिकारी (श्री आसिफ इकबाल) द्वारा नाम जोड़ने-काटने का विवादास्पद कार्य किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सहायक पंजीयक के निर्देशों को लेने से इनकार किया गया और साठ दिन की समय-सीमा का जानबूझकर उल्लंघन किया गया।

Read More पुलिस सुधारों पर पीएम मोदी का जोर, बोले- युवाओं की सोच बदलें, AI से क्राइम रोकें

Screenshot_20251117_140905_Samsung Notes

Read More वोटर लिस्ट अपडेट की तारीख बढ़ी! चुनाव आयोग ने SIR की समय सीमा 7 दिन आगे बढ़ाई

Screenshot_20251117_140920_Samsung Notes

 

रजिस्ट्रार का अंतिम फैसला

इन सभी शिकायतों और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए रजिस्ट्रार ने यह निष्कर्ष निकाला कि कार्यवाहक कार्यकारिणी निर्वाचन कार्यवाही पूर्ण करने में असफल रही है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता व निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ गई है।

आदेश के मुख्य बिंदु ....

  जारी आदेश में कार्यवाहक कार्यकारिणी द्वारा साठ दिवस के भीतर निर्वाचन कराये जाने के निर्देश निरस्त किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 की धारा तैंतीस (ग )का प्रयोग करते हुए संस्था की कार्यकारिणी का विधिवत् और पारदर्शी निर्वाचन कराने के लिए कलेक्टर जिला रायपुर द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी/राजस्व अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नियुक्त अधिकारी को निर्वाचन कार्य संपादित कराने संबंधी समस्त आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। अध्यक्ष/सचिव रायपुर प्रेस क्लब को निर्देशित किया गया है कि वे नामित प्रशासनिक अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्यकारिणी का पारदर्शी निर्वाचन करवाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रति कलेक्टर रायपुर सहायक रजिस्ट्रार रायपुर संभाग रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष/सचिव पूर्व निर्वाचन अधिकारी श्री आसिफ इकबाल और शिकायतकर्ताओं को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

लेखक के विषय में

More News

रिश्वतखोरी से परेशान ठेकेदार ने की आत्महत्या, सीएम के निर्देश पर आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर मंदाकिनी दीक्षित निलंबित

राज्य