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आबकारी घोटाले में बड़ी राहत! हाईकोर्ट से FL-10 लाइसेंसधारी कंपनी के डायरेक्टरों को मिली जमानत
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित आबकारी घोटाला मामले में आज एक बड़ी राहत सामने आई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने FL-10 लाइसेंसधारी नेक्स जेन कंपनी के डायरेक्टरों को जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, अभिषेक सिंह और संजय मिश्रा को हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच से जमानत मिली है। अभिषेक सिंह, पूर्व IAS अरविंद सिंह का भतीजा बताया जा रहा है, जबकि संजय मिश्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मिश्रा के भाई हैं। इस पूरे प्रकरण में बचाव पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट शशांक मिश्रा और गगन तिवारी ने पैरवी की।
क्या है आबकारी घोटाला मामला?
आबकारी विभाग से जुड़े इस कथित घोटाले में करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन और लाइसेंस आवंटन में अनियमितता के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस केस में कई उद्योगपतियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसा था।
अब आगे क्या?
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब मामले की अगली सुनवाई में बचाव पक्ष अपनी दलीलों को मज़बूती से रखेगा। वहीं, ईडी की ओर से भी इस आदेश को चुनौती देने की संभावना जताई जा रही है। यह जमानत आबकारी घोटाले से जुड़े हाई-प्रोफाइल आरोपियों के लिए बड़ी कानूनी राहत मानी जा रही है।
