मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में दिनेश को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई। पुलिस ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर मामले में आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसका भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया था।

जानकारी के अनुसार, मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से लापता थे। दो दिन बाद उनका शव बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से मिला। आरोपियों ने पत्रकार को डिनर के बहाने बुलाकर लोहे की रॉड से सिर, छाती, पेट और पीठ पर हमला किया, और मौत के बाद शव को टैंक में दफना दिया।

SIT ने 75 दिनों की जांच के बाद 1200 से अधिक पन्नों की चार्जशीट पेश की, जिसमें आरोपी सुरेश, दिनेश, रितेश और महेंद्र के खिलाफ गवाहों और सबूतों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट का फैसला इस मामले में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और यह साबित करता है कि गंभीर अपराधों में कोर्ट द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है।

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